थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अपराध क्र 177/2017 धारा 420 धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 2013 की धारा 3,4,5 व छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत आज दिनांक 20.11.2021 को चिटफंड कंपनी विनायक होम्स एंड रियल स्टेट लिमिटेड के डायरेक्टर युवराज मालाकार पिता श्रीराम मालाकार को इंदौर, मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लाया गया है. चिटफंड कंपनी द्वारा लोगों को 03 से 06 वर्षों में पैसा दुगुना करने का लालच देकर पैसा निवेश करवाया गया था.
थाना सिटी कोतवाली में आवेदकों द्वारा चिटफंड कंपनी से 9,58,168 रुपए का एफआईआर दर्ज किया गया है. इसके अतिरिक्त इस चिटफंड कंपनी से कलेक्ट्रेट कार्यालय में केवल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से ही 11,930 आवेदन में 27,09,44,840₹ की धनराशि वापसी के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है. मामले में चिटफंड कंपनी के अन्य 03 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है. बलौदाबाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार डायरेक्टर युवराज मालाकार से अभी पूछताछ जारी है. इस चिटफंड कंपनी द्वारा जिला जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत पेंड्री में 1.11 एकड़/हेक्टेयर 0.450 की भूमि भी अर्जित किया गया है. उक्त संपत्ति को कुर्की करने की कार्यवाही बलौदाबाजार पुलिस द्वारा किया जा रहा है.
ये है उस फ्रॉड का पूरा पता
आरोपी: चिटफंड कंपनी विनायक होम्स एंड रियल स्टेट लिमिटेड का डायरेक्टर- युवराज मालाकार पिता श्रीराम मालाकार उम्र 40 साल निवासी रिंग रोड रामकृष्ण बाग कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश.
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