सुनील शर्मा, भिंड। ऑनलाइन गांजा तस्करी मामले में अमेज़न कंपनी के कार्यकारी निदेशकों पर भिंड पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पिछले दिनों हुए ऑनलाइन मेरिजुआना तस्करी मामले के खुलासे के बाद भिंड पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनी ASSL Amazon को आरोपी बनाया है. 7 दिन पहले पुलिस ने गोहद में कार्रवाई कर ऑनलाइन मंगाए गए गांजे के साथ एक तस्कर और उसके साथियों की गिरफ्तारी की थी.
दरअसल 13 नवंबर को गोहद थाना पुलिस और साइबर सेल टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. जिसमें 21 किलो गांजे के साथ आरोपी सूरज पवैया और एक ढाबा संचालक विजेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही एक अन्य आरोपी साथी मुकुल जायसवाल और खरीददार चित्रा बाल्मीक को भी हिरासत में लिया था.
पूछताछ में अलग-अलग मिले तथ्य
आरोपियों ने पूछताछ के दौरान इस गांजा की सप्लाई और तस्करी ई-कॉमर्स कंपनी amazon की मदद से करने की बात कबूल थी. जिसके आर्डर और ट्रांसेक्शन भी मिले थे. इस मामले में पुलिस की पूछताछ और जांच में सामने आए तथ्यों को लेकर ASSL Amazon से जानकारी तलब की गई थी. इन प्रश्नों के जवाब कंपनी ने प्रस्तुत किए थे. जिसके बाद जांच में पता चला कि आरोपी सूरज पवैया और मुकुल जायसवाल ने Babu TAX नाम की फर्जी कंपनी बनाकर अमेजन कंपनी के सेलर के रूप में रजिस्टर किया. STEVIA के रूप में अपने चिन्हित ग्राहकों को चिन्हित स्थानों पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गांजे की सप्लाई कराते थे, ऐसे में ASSL Amazon द्वारा दिए गए जवाब और जांच में सामने आए तथ्य आपस में मेल नहीं खाए.
कंपनी के कार्यकारी निदेशकों को बनाया आरोपी
हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी के वकीलों ने पुलिस से मुलाकात कर कंपनी की जांच में पूर्ण सहयोग की बात कही थी. उसके बाद पुलिस द्वारा मांगी जानकारी के जवाब और मामले की जांच में पाए गए तथ्यों में भिन्नता के आधार पर पुलिस ने अब ई- कॉमर्स कंपनी ASSL amazon के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ NDPS ACT 1985 की धारा 38 के तहत आपराधिक कृत्य होने की वजह से मामला दर्ज कर आरोपी बनाया है.
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