नई दिल्ली। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज की जेल से बाहर निकलने की राह मुश्किल हो गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सुधा भारद्वाज को 2018 भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत दी थी.  साथ ही अदालत ने सुधा भारद्वाज को जमानत की शर्तें तय करने के लिए आठ दिसंबर को विशेष एनआईए अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया था. लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दी गई सुधा भारद्वाज को जमानत के खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

बता दें कि भीमा कोरेगांव मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 अन्य आरोपियों सुधीर डावले, डॉ पी वरवर राव, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, वरनॉन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. पीठ ने भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला 4 अगस्त को और आठ अन्य की आपराधिक अर्जी पर 1 सितंबर को सुरक्षित रखा था.