राजनांदगांव। कलेक्टर तरण प्रकाश सिन्हा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी है. जिले में किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक व अन्य आयोजनों पर रोक लगा दी गई है.
इसके साथ ही शहर में भीड़-भाड़ वाले जगह मॉल, सिनेमाघर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, और मैरिज हाल को 1/3 के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही डोंगरगढ़ और राजनांदगांव स्टेशन पर RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है.
देखिए आदेश की कॉपी-
इसे भी पढे़ं : सुरक्षाकर्मी की काटी जा रही छुट्टियां, विरोध में परिवार के साथ बैठा धरने पर, जानिए क्या है मामला
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक