संभल. उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक श्रीलंकाई नागरिक को वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में कथित रूप से अधिक समय तक रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. 55 वर्षीय अब्दुल कादिर 30 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और उसने 1997 में संभल जिले की 50 वर्षीय राणा परवीन से शादी कर ली थी.

एडिशनल एसपी आलोक कुमार जायसवाल ने कहा कि दंपति अपनी बेटियों के साथ, पिछले दो वर्षों से संभल में रह रहे हैं. कादिर, चेन्नई के रास्ते भारत आया था. एडिशनल एसपी ने कहा, “पत्नी से रिश्ता खराब होने के बाद, उसकी पत्नी ने ही पुलिस को सूचित किया कि उसका वीजा 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो गया था, और वह अवैध रूप से देश में रह रहा था.” उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के साथ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. कादिर संभल के नखासा इलाके से एक क्लिनिक चला रहा था और एक जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना आधार और पैन कार्ड बनवाने में कामयाब रहा था.

स्थानीय खुफिया इकाई और खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जायसवाल ने कहा कि हमने उस पर धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जो कोई भी धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसे वह जानता है या करने का कारण है) के तहत मामला दर्ज किया है.