सदफ हामिद,भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद सरकार ने पंचायतों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन प्रशासन के पास रहेगा. अब पंचायतों के सरपंच और जनपद अध्यक्ष को अधिकार नहीं मिलेंगे. सरकार ने पत्र जारी कर सभी सीईओ को निर्देश दिए हैं. अगले निर्देश तक आदेश निरस्त कर दिया गया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया है.
इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने आदश में कहा था कि ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच (प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा. इसी तरह जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे. लेकिन अब अधिकार छिन गए हैं. इस आदेश पर रोक लगा दी गई है.
बता दें कि मप्र पंचायत चुनाव अभी नहीं होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव पर रोक लगा दिया है. इसके अलावा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट मे पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्य को पत्र लिखा गया है. सभी राज्यों को ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए तीन टेस्ट की प्रक्रिया के लिए लेटर जारी किया गया है. इस मामले से जुड़ी सारी याचिकाओं पर अब 17 जनवरी को सुनवाई होगी. केंद्र औऱ राज्य सरकार ने चार महीने के लिए चुनाव टालने की मांग की है.
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