इंदर कुमार,जबलपुर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना की मरीजों की संख्या को देखते हुए हाईकोर्ट की सुनवाई वर्चुअल तरीके से करने का निर्णय लिया गया है. दरअसल कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है. जिससे अधिवक्ता, न्यायाधीश और न्यायिक कर्मी लगातार संक्रमित हो रहे हैं.
इसे देखते हुए मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर.वी. मलिमथ को पत्र लिखकर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर खंडपीठ ग्वालियर व इंदौर सहित प्रदेश के समस्त जिला एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणो की सुनवाई वर्चुअल तरीके से करने का निवेदन किया. जिस पर हाइकोर्ट ने गुरुवार को त्वरित कार्यवाही करते हुए चीफ जस्टिस ने मुहर लगा दी.
हाइकोर्ट की तीनों खंडपीठ पर फैसला होगा लागू
ये फैसला हाइकोर्ट की जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर की तीनों खंडपीट पर लागू होगा. इसके अलावा ये फैसला सभी जिला अदालतों पर भी लागू होगा. मुख्य न्यायधीश ने अपने फैसले में कहा कि यदि किसी अधिवक्ता के पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा नहीं है, तो वह हाईकोर्ट के आईटी विभाग से संपर्क करेंगे, तो उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही केसों की फाइलिंग भौतिक और वर्चुअल दोनों मोड से की जाएगी.
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