राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एस्मा लगा दिया है. अब समस्त स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल उपकरण, दवाइयों की बिक्री, एंबुलेंस, पानी और बिजली की आपूर्ति पर एस्मा लग गया है. कोई अब सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन भी नहीं कर सकेगा. सरकार ने आदेश जारी कर दिया है.

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शिवराज सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि नीचे यथा विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाए. 

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मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध करती है.

समस्त शासकीय, निजी स्वास्थ्य और चिकित्सकीय संस्थानों के लिए

  1. समस्त स्वास्थ्य सुविधायें.
  2. डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी,
  3. स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता
  4. मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन
  5. दवाईयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण
  6. एम्बुलेंस सेवायें
  7. पानी एवं बिजली की आपूर्ति
  8. सुरक्षा संबंधी सेवायें
  9. खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन
  10. बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन.

 

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