बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गवाही का रास्ता साफ हो गया है. जस्टिस सैम कोशी की सिंगल बेंच ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय तीनों आवेदन का निराकरण कर दिया है. इधर याचिकाकर्ता लेखराम साहू के वकील ने गवाही तय होने के बाद लगाए गए आवेदनों पर एतराज जताया था. अब इस मामले में पहले याचिकाकर्ता की तरफ से गवाही होगी. अब इस प्रकरण की सुनवाई 14 जनवरी को होनी है.
हाईकोर्ट की जस्टिस सैम कोशी की एकल पीठ ने सरोज पांडे के राज्य सभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली लेख राम साहू की याचिका में लगाए गए तीनों आवेदन निराकृत कर दिए हैं. अब इस मामले में गवाही शुरू होने का रास्ता साफ़ हो गया है. गौरतलब है कि गवाही की तिथि तय होने के बाद ये आवेदन लगाए गए थे, जिसे याचिका करता के वकील सुदीप श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा ने मामले में देरी करने की रणनीति बताया था. इन्हें खारिज करने की मांग की थी.
सरोज पांडे की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव और अविनाश साहू ने लगाए अपने पहले आवेदन में कहा था कि साहू द्वारा प्रस्तुत आरटीआई के दस्तावेज सबूत के रूप में ग्राह्य नहीं हो सकते. इसका याचिका कर्ता की ओर से विरोध किया गया था. हाई कोर्ट ने दस्तावेजों पर आपत्ति अंतिम तर्क के पूर्व करने की व्यवस्था देते हुए आवेदन निराकृत कर दिया है.
दूसरा आवेदन सरोज पांडेय की ओर से निर्वाचन आयोग से प्रतिवादी के रूप में दस्तावेज सत्यापित करने से सम्बंधित था, जिस पर याचिका कर्ता ने कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रतिवादी नहीं हो सकते. हाई कोर्ट ने उक्त आवेदन अप्रासंगिक मान कर निराकृत कर दिया है. यह छूट दी है कि इस संबंध में आवश्यक गवाही कराई जा सकती है.
तीसरा आवेदन लेख राम साहू के आधार कार्ड और बारहवीं की अंकसूची प्रस्तुत करने के बारे में था, जिसे निराकृत करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर यह दस्तावेज आवश्यक नहीं है. इनसे सम्बन्धित प्रश्न प्रति परिक्षण में पूछे जा सकते हैं. इन आवेदनों को निराकृत कर हाई कोर्ट ने 14 जनवरी की तिथि लेख राम साहू की गवाही के लिए नियत की थी, लेकिन सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने के कारण अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उस दिन गवाही होगी या नहीं .
शपथपत्र में गलत पता बताया
दरअसल, कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन के समय निर्वाचन आयोग को अपना गलत शपथपत्र दिया है. शपथपत्र में उन्होंने अपना पता मैत्री नगर भिलाई बताया है. इसके अलावा मतदाता सूची में दुर्ग शहर के भाग क्रमांक 166 में मतदाता क्रमांक 428 में नाम दर्ज होने की जानकारी दी है.
याचिका में यह भी कह गया है कि मैत्री नगर भिलाई – दुर्ग ग्रामीण में आता है. वहां उनके पिता रहते हैं. सरोज पांडेय दुर्ग शहर के जल विहार परिसर में पीएचई के बंगले में अवैध तरीके से रह रही हैं. वहीं सरोज के द्वारा बताया गया है कि भाग क्रमांक जल परिसर का है और परिसर का बंगला राजेश मूणत के नाम पर आवंटित है.
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