बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में संसदीय सचिव मामले पर अहम सुनवाई पूरी हो गई है. यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन और शरद गुप्ता की बेंच में पूरी की गई. सुनवाई पूरी होने के बाद अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है जिसे कोर्ट बाद में सुनायेगा.

वहीं इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता  राकेश चौबे ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई थी. जिसे अब इनके द्वारा वापस लिए जाने की बात कही जा रही है.

गौरतलब है कि इस मामले में मोहम्मद अकबर और राकेश चौबे ने हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं. याचिका में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया है, जबकि अकबर की दूसरी याचिका में मांग की गई है कि इनके मामले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के हैं. इसलिए इन्हें विधायकी से हटाया जाए.

ये है संसदीय सचिव

राजू सिंह क्षत्रिय, तोखन साहू, अंबेश जांगड़े, लखन लाल देवांगन, मोतीलाल चंद्रवंशी, लाभचंद बाफना, रूपकुमारी चौधरी, शिवशंकर पैकरा, सुनीति राठिया, चंपा देवी पावले और गोवर्धन सिंह मांझी संसदीय सचिव है.