कुमार इंदर, जबलपुर। पंचायत चुनाव (panchayat elections) नहीं कराने पर जबलपुर हाईकोर्ट ( Jabalpur High Court)ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। पंचायत चुनाव नहीं कराने को लेकर कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर ( Congress leader Jaya Thakur) की याचिकता पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार ( Shivraj Sarkar) से दो हफ्ते में जवाब देने का फैसला सुनाया। वहीं हाईकोट ने पूछा कि अब तक क्यों नहीं पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव करवाए गए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके बाद फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
वहीं जबलपुर में बिना फायर एनओसी के अस्पतालों के संचालन पर भी सुनवाई हुई। जबलपुर में बिना फायर एनओसी के अस्पतालों के संचालन पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार औऱ स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
दरअसल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ( Law Student Association) ने बिना फायर एनओसी के अस्पतालों के संचालन पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जबलपुर में अधिकतर अस्पतालों में फायर एनओसी नहीं है। फर्जी इंस्पेक्शन कर अस्पतालों को लायसेंस दिए जाते हैं। इसके कारण मरीजों के साथ ही डॉक्टरों के जान भी हमेशा खतरे में रहती है। फायर एनओसी, नेशनल बिल्डिंग कोड और भूमि विकास नियम का अस्पतालों में पालन नहीं हो रहा है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
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