हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर में तीन तलाक का मामला(triple talaq case in indore) सामने आया है। सहायक अध्यापक ने तीन तलाक कहकर पत्नी को दिया तलाक दे दिया था।पत्नी ने जिला कोर्ट में गुहार लगाई थी। महिला बाल विकास विभाग ( Women and Child Development Department)  अधिकारी से मामले की जांच कराने के बाद इंदौर जिला कोर्ट (Indore District Court) ने परिवार पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। 

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पूरा मामला पदस्थ सहायक अध्यापक एजाज का है। 14 मई 2014 में सहायक अधयापक का निकाह इंदौर के खजराना में रहने वाली पीड़िता से हुआ था। निकाह के बाद से ही परिवार ने पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। जिसकी शिकायत पीड़िता ने इंदौर के सदरबाजार थाने में की थी।

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इस बीच पीड़िता के साथ इतनी मारपीट की पीड़िता का कान का पर्दा तक फट गया और पीड़िता को तीन तलाक कहकर पति ने घर से निकाल दिया था। पीड़िता ने तीन तलाक का मामला इंदौर के सदर बाजार थाने में दर्ज करवाया था।

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इस बीच जब पीड़िता प्रेग्नेंट हुई और उसको पता चला कि उसका बच्चा एब्नॉर्मल है तो हाईकोर्ट अबॉर्शन करने की अनुमति दी थी। वहीं अध्यापक पति कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ और पीड़िता को लगातार प्रताड़ित करता रहा। इसके बाद इंदौर जिला कोर्ट ने पूरे मामले की जांच इंदौर महिला बाल विकास अधिकारी से करवाई। रिपोर्ट के बाद शनिवार को इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र निवासी ऐजाज शहीद परिवार पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने के आदेश जिला कोर्ट ने जारी किया।

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