कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के स्कूलों में हिजाब पहने के मामले को लेकर जारी विवाद के बीच सूर्य नमस्कार को इस्लाम विरोधी बताने वाली याचिका पर भी कोर्ट का फैसला आ गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सूर्य नमस्कार को किसी धर्म विशेष ने न जोड़ते हुए शारीरिक एक्सरसाइज का हिस्सा माना है।

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बता दें कि इस मामले को लेकर भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में उन्होंने सूर्य नमस्कार को इस्लाम विरोधी बताया था, वहीं उन्होंने सरकार द्वारा सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किए जाने के निर्णय का विरोध भी जताया था।

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सूर्य नमस्कार को लेकर लगी याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने सूर्य नमस्कार को एक्सरसाइज की प्रक्रिया बताया है।
जानकारी के मुताबिक एमपी सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूर्य नमस्कार कराया जा रहा था। जिसे लेकर कुछ लोग विरोध जता रहे थे। जानकारी मध्यप्रदेश के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने दी।

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