लखीमपुर खीरी. यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल हुई. सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों के परिवार ने अर्जी दाखिल किया है. याचिका में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कराने की मांग किया है.

तिकुनिया कांड में पीड़ित किसानों के परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल किया है. याचिका में कहा गया कि आशीष मिश्रा की जमानत को उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनौती नहीं दी, इसलिए हमको कोर्ट आना पड़ा है. याचिका में कहा कि आशीष मिश्रा के रसूख के चलते जमानत पर रहते हुए उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है.

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याचिका में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देते समय अपराध की गंभीरता, आशीष मिश्रा के खिलाफ पुख्ता सबूतों को नजर अंदाज किया है. अर्जी में कहा गया है की आशीष मिश्रा को जमानत देते समय हाईकोर्ट ने चार्जशीट में रखी गई बातों पर भी हाईकोर्ट ने ध्यान नहीं दिया. बता दें पहले आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ लखीमपुर खीरी कांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता शिवकुमार त्रिपाठी ने भी अर्जी किया है. आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 10 फरवरी से जमानत मिली थी. पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर के दिन गिरफ्तार किया गया था.

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