लखनऊ. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को शीर्ष अदालत से रद्द करने की मांग की है. लखीमपुर खीरी में जीप से कुचलकर चार किसानों सहित पांच की हत्या के मामले में जेल में बंद आशीष मिश्रा को हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है. हाईकोर्ट का फैसला अनुमानों पर आधारित चार किसानों सहित पांच लोगों की हत्या के मुख्य आरोपी को जमानत मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने अर्जी दाखिल की है.

याची ने अपनी अर्जी में कहा है कि बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है. गवाहों, किसानों और पीड़ित परिवारों को खतरा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आदेश केवल अनुमानों पर आधारित है. एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जाए. यूपी सरकार व केंद्र को पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं. किसानों को अपनी जीप से कुचलने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 5 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई थी. इस मामले में यूपी एसआईटी ने पांच हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.

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बता दें कि मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत को संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा. दो दिन पहले लखीमपुर खीरी पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा था कि किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सिर्फ तीन महीने में ही जमानत मिल गई. उन्होंने कहा कि तिकुनया हिंसा मामले में केंद्र सरकार ने गृह राज्यमंत्री को उनके पद से भी नहीं हटाया और न ही इस मामले में उनसे पूछताछ हुई.

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