भोपाल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब पर बड़ा फैसला सुनाया है. स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी. इस पर अब मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का नहीं, बल्कि मेरा खुद का फैसला है. हाईकोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम छात्राओं ने भी आपत्ति जताई है.

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा. मुस्लिम बच्चियों के लिए किए गए अनिवार्यता पर हमें आपत्ति है. आरिफ मसूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं. फ़िल्म द कश्मीर फाइल्स पर आरिफ मसूद ने कहा कि पैसा कमाने के इस तरह की पिक्चर बनाते हैं. ऐसी पिक्चर नहीं देखना चाहिए. नफरत फैलाने का काम किया गया. मैं यह फिल्म नहीं देखूंगा.

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हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम छात्राओं ने आपत्ति जताई है. भोपाल की मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि इस्लाम में महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य है. अगर हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा, तो वो स्कूल और कॉलेज नहीं जाएंगी. हिजाब में वो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं. कोर्ट में सही तरह से पक्ष नहीं रखा गया.

मुस्लिम छात्राओं ने आगे कहा कि हिजाब हमारी चोईस है. हमें किसी भी कोर्ट का फ़ैसला मंज़ूर नहीं है. हिजाब हमें लोगों की गंदी नज़रों से बचाता है. 1400 साल से हिजाब को इस्लाम में ज़रूरी माना गया है. सिर्फ़ हिजाब पहनी हुई लड़कियों को टार्गेट किया जाता है. दूसरे धर्मों पर कोई सवाल नहीं उठाता है.

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बता दें कि कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया. पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाईकोर्ट ने दो अहम बातें कहीं. पहली- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. दूसरी- स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते.

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हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गईं सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दीं. चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया. जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था.

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