प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक को 155 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाली कंपनी महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों की लगभग साढ़े 7 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. आरोप है कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से इस कंपनी ने 155 करोड़ रुपये गलत तरीके से ट्रांसफर करा लिए थे.
ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से किए गए मामले के आधार पर ईडी में जांच के लिए आया था. इस मामले ने सीबीआई ने महेश टिंबर, उसके निदेशक अशोक कुमार मित्तल और अन्य के खिलाफ अनेक आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
क्रेडिट लिमिट मात्र 21 करोड़ 45 लाख थी
इस मामले में आरोप था कि महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 173 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि विदेश भिजवा दी थी, जबकि उनका वास्तविक क्रेडिट लिमिट मात्र 21 करोड़ 45 लाख रुपये थी. इसके चलते बैंक को 155 करोड़ रुपये का चूना लगा.
पंजाब में अचल संपत्तियां भी खरीदी गईं
जांच के दौरान पता चला कि बैंक लोन का यह पैसा इस कंपनी के निदेशक की सिंगापुर स्थित दूसरी कंपनियों और अन्य जगहों पर भेज दिया गया था. यह भी आरोप है कि इस पैसे के जरिए पंजाब में अचल संपत्तियां भी खरीदी गई थीं. जांच के दौरान ईडी को 7 करोड़ 52 लाख रुपये की अचल संपत्तियों के बारे में पता चला, जो पंजाब के मानसा में स्थित थी. ईडी ने इन संपत्तियों को आरंभिक तौर पर जब्त कर लिया है. मामले की जांच जारी है.