कुमार इंदर, जबलपुर। MPTET के पेपर का स्क्रीन शॉट वायरल होने के मामले में हाईकोर्ट ने व्हिसिल ब्लोवर डॉ. आनंद राय को बड़ी राहत दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कांग्रेस मीडिया प्रभारी केके मिश्रा पर भी कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। हाई कोर्ट  (Madhya Pradesh High Court) के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की है। बता दें कि व्हिसिल ब्लोवर डॉ. आनंद राय व्यापम घोटाले का पर्दाफाश कर चर्चा में आए थे।

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दरअसल एमपी टीईटी के प्रश्न पत्र का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया (social media) पर वायरल हुआ था। स्क्रीनशॉट में लक्ष्मण सिंह का नाम दिख रहा था। इसी स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर शेयर कर व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय ने सवाल किया था कि ये लक्ष्मण सिंह कौन हैं?

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इसके बाद उपसचिव के पद पर पदस्थ लक्ष्मण सिंह मरकाम ने व्हिसिल ब्लोवर डॉ. आनंद राय और कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ भोपाल  (Bhopal) के अजाक थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। 27 मार्च को दोनों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 4 अप्रैल को सुनवाई करने की तिथि दी। वहीं आगामी आदेश तक दोनों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी।

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