कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ की डिवीजन बेंच ने दतिया जिले के चिरूला और सिकंदरा परिवहन नाके पर अवैध वसूली के मामले में 12 अप्रैल को परिवहन आयुक्त को तलब किया है। ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि परिवहन नाकों पर अवैध वसूली के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह आरोप अब काफी गंभीर हो चुके हैं।

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बता दें कि दतिया निवासी संजय पुरोहित ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि चिरूला और सिकंदरा परिवहन नाके पर अवैध वसूली की जा रही है। मालवाहक वाहनों से अतिरिक्त रुपए लेकर वाहनों को निकाला जा रहा है। इन नाकों पर अवैध वसूली के लिए बाहरी लोगों को भी बिठाया गया है।

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न्यायालय ने जनहित याचिका को स्वीकार करने के बाद इस मामले में परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी किया है और आगामी 12 अप्रैल को तलब करते हुए अपना जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं।
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