शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल में एक युवक को भड़काऊ पोस्ट करना महंगा पड़ गया। पुलिस कमिश्नर न्यायालय ने आरोपी को सोशल मीडिया से एक साल तक दूर रहने की सजा सुनाई है। अब आरोपी एक साल तक फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर वह इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, आरोपी शैलेंद्र जोशी पेशे से फोटोग्राफर है। उसने हनुमान जयंती के समय सोशल मीडिया में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किया था। जिसके बाद उसके खिलाफ का मामला दर्ज किया गया। बुधवार को कोहेफिजा थाना प्रभारी अनिल वाजपेयी ने प्रकरण को कमिश्नर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
वहीं सुनवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर न्यायालय ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी शैलेंद्र जोशी को सोशल मीडिया से एक साल तक दूर रहने की सजा सुनाई। पुलिस ने एक अन्य युवक पर भी मामला दर्ज किया था।
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