रायपुर. बीएसपी प्रबंधन ने सिविक सेंटर में अवैध रूप से संचालित होने वाले अवैध दुकानों को हटा दिया है. संपदा न्यायालय से आदेश के बाद बीएसपी प्रबंधन के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की. बीएसपी के अधिकारियों के मुताबिक बेदखली अधिनियम 1971की धारा 5 की उपधारा 2 के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की गई. कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्षमा यदु के निर्देशन एवं भारी पुलिस बल के सहयोग से कार्रवाई की गई है.
बता दें कि सड़क पर दुकान लगाने के वजह से सैकड़ों की संख्या में लोगों द्वारा भीड़ इकट्ठा कर ली गई थी. जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी चौपट हो गई थी. वहीं टाउनशिप वासी लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे. बता दें कि ये बुलडोजर 5 दुकानों पर चलाया गया है.
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