कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसे चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो के 1255 पदों पर भर्ती की जा रही है. इस मामले में आज हाईकोर्ट में की मुख्य बेंच में सुनवाई के लिए याचिका लगी थी. याचिका में भर्ती प्रक्रिया में कम्युनल आरक्षण देने का मुद्दा उठाया गया था.

VIDEO- कैलाश विजयवर्गीय को आया गुस्सा: मंच से बोले- लोगों को मेरी राजनीतिक हाइट का अंदाजा नहीं है, जानिए उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा ?

दरअसल रिजर्व केटेगरी के मेरीटोरियस छात्रों को अनारक्षित कोटे से प्रवेश का मौका नहीं दिया गया. भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन न करने के चलते 82 प्रतिशत लाने वाला रिजर्व वर्ग के छात्र नौकरी से वंचित रह जाएंगे. नियमों का पालन न करने के चलते 77 प्रतिशत वाले जनरल कैटेगरी के छात्र चयनित हो रहे हैं.

OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, बीडी शर्मा ने कहा- बीजेपी चाहती है ओबीसी आरक्षण के साथ हो चुनाव

इस मामले में लगी याचिका दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए रेफर करने का आदेश दिया गया है. अधिवक्ता विनायक शाह के प्रकरणों को दूसरे बेंच में लिस्ट करने का हाईकोर्ट रजिस्ट्री को आदेश दिया है.

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus