हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर में पत्नी ने रंगीन मिजाज आरक्षक पति की करतूत का खुलासा करने करने अनोखा तरीका अपनाया। पत्नी ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर फर्जी नाम से आईडी बनाई। इसके बाद फर्जी आईडी से ही आरक्षक पति से बातें करने लगी। बात करने के दौरान रंगीन मिजाज आरक्षक पति ने पत्नी को अन्य युवती समझ किस और सेक्स की डिमांड कर डाली। इसके बाद पत्नी ने रंगीन मिजाज आरक्षक को असलीयत बताई तो उसकी पैरों तले की जमीन खिसक गई। इसके बाद पत्नी को बाथरूम में बंद कर घंटों जमीन पर बैठाकर मारपीट करता था इसकी शिकायत महिला ने थाने में की थी। मामला इंदौर जिला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए खाने-खर्चे स्वरूप 2 लाख रुपए सहित हर महीने 7 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।
इंदौर के पलासिया स्पेशल ब्रांच में पदस्थ पुलिसकर्मी ने सोशल मीडिया पर अपनी ही पत्नी को अन्य युवती समझ होठों पर किस सहित सेक्स की मांग कर प्रताड़ित करने और पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में घरेलु हिंसा से संरक्षण कानून के तहत पीड़िता को पति-सास से प्रोटेक्शन दिलवाते हुए पति से खाने-खर्चे स्वरूप 2 लाख रुपए और हर महीने पीड़िता को 7 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।
आरक्षक सत्यम बहाल पर इंदौर के महिला थाने में पत्नी ने मारपीट कर कई घंटों तक बाथरूम में बंद करने से परेशान होकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला थाना इंदौर ने भी पति को गाड़ी की मांग करने, बाथरूम में बंद करने, पीड़िता को घंटों जमीन पर बैठाकर मारापीट करने के तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट इंदौर ने घरेलु हिंसा से संरक्षण कानून में पारित करते हुए पीड़िता को पति सहित सास से प्रोटेक्शन दिलवाते हुए पति से खाने-खर्चे स्वरूप 2 लाख रुपये सहित प्रति माह पीड़िता को 7 हजार रुपए देने का फैसला सुनाया है।
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