नई दिल्ली। अब 31 मार्च तक आधार को बैंक अकाउंट्स, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट वगैरह से लिंक कराना जरूरी नहीं होगा. मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस डेडलाइन को आगे के लिए बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं दे देती, तब तक आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य नहीं है. हालांकि सब्सिडी, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार जरूरी रहेगा.
कोर्ट ने सरकार की उस दलील को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत सब्सिडी के मामलों में ये आदेश प्रभावी नहीं होगा. यानी सरकार की सब्सिडी वाली योजनाओं के लिए आधार जरूरी रहेगा.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि फैसला आने तक सरकार आधार लिंकिंग के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकती.
पहले सभी सरकारी सेवाओं और सर्विसेज का लाभ लेने के लिए 31 मार्च तक आधार को लिंक कराना अनिवार्य था. लोगों से कहा गया था कि पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, म्यूचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाओं को आधार नंबर से 31 मार्च तक लिंक करा लें.