रायपुर। राज्य सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों को हर महीने वेतन अब एक दिन पहले ही मिल जाएगा. इसके लिए कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक निगम में संशोधन किया गया है. अब तक सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान महीने के अंतिम कार्य दिवस में करने का प्रावधान था. वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए सभी निगम प्रमुखों, संभागीय कमिश्नरों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं.
इसमें कहा गया है कि कार्य दिवस का मतलब ऐसे दिन से है, जिस दिन संवितरण कार्यालय, कोषालय या बैंक अपने सामान्य कामकाज के लिए खुले हों, जिससे राशि का आहरण और संवितरण उसी दिन हो सके.
सूत्रों के मुताबिक, महीने के आखिरी कार्य दिवस में वेतन भुगतान का प्रावधान होने के बावजूद तकनीकी या अन्य कारणों से कई विभागों के कर्मचारियों को निर्धारित तारीख को वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान महीने के 2 कार्य दिवसों में करने का फैसला लिया गया है. हालांकि मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल के प्रथम कार्य दिवस से किया जाएगा. नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के कारण मार्च का वेतन भुगतान एक अप्रैल से ही किया जाएगा.