अरविन्द मिश्रा, बलौदाबाजार. विशेष न्यायालय ने गांजा तस्करी में आरोप सिद्ध होने पर दो तस्करों को 15 साल की सजा और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार मामला दो साल पहले का है. 3.9.2020 को बलौदाबाजार थाना क्षेत्रांतर्गत मुखबीर द्वारा दी गई गांजा तस्करी की सूचना पर गिधौरी थाना पुलिस द्वारा पुलेनी मेन रोड ग्राम घटमड़वा में नाकाबंदी कर एक वाहन को रोका गया. गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें गांजा का 357 पैकेट मिला था.
पुलिस ने कुल 03 क्विंटल, 61 किलो 340 ग्राम गांजा जब्त किया था. इस पर धारा 20 (B)(ii)(C) NDPS ACT के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी प्रफुल्ल किशोर- पिता किशोर नंदागौरी (वार्ड क्र. 01 इंदिरा नगर चुरीया गोंदिया थाना, महाराष्ट्र) और कृष्ण लिलरे – पिता चंदूलाल (सावित्री बाई वार्ड, कुम्हारी नगर थाना, गोंदिया) को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया था.
कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा
पूरे प्रकरण के प्रारंभ में तत्कालीन थाना प्रभारी गिधौरी उप निरीक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी और इसके बाद निरीक्षक आशीष सिंह राजपूत द्वारा गहन जांच, मादक पदार्थ परीक्षण, तौल कार्रवाई और उत्कृष्ट विवेचना समेत अनुसंधान कार्रवाई करते हुए, प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
इस पर विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) बलौदाबाजार न्यायालय ने दोनों आरोपियों प्रफुल्ल किशोर नंदागौरी और कृष्ण लिलरे को अवैध रूप से गांजा की तस्करी करने का दोषी पाए जाने पर 15 साल की सजा के साथ 1,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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