न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। प्रदेश का सबसे चर्चित फर्जी भर्ती मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अनूपपुर जिले के नवगठित नगर परिषद डोला, डूमरकछार और बानगंवा में ग्राम पंचायत से नवगठित नगर परिषदों में हुए संविलियन भर्ती को निरस्त किया गया है। मध्यप्रदेश शासन उप सचिव ने पत्र जारी कर भर्ती निरस्त करने के लिए आदेश दिया है।
गौरतलब है कि लंबे समय से नगरवासियों द्वारा फर्जी भर्ती की शिकायत और आंदोलन किया जा रहा था। नवगठित 3 नगर पंचायतों में लगभग 300 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की गई थी। प्रशासन के निरस्त के निर्देश के बाद नागरिकों में खुशी का माहौल है।
ग्राम पंचायतों के मानदेय कर्मचारियों को नवगठित नगर परिषद, डोला जिला अनूपपुर में संविलियन किये जाने के संबंध में जिला चयन समिति की कार्यवाही 6 फरवरी 2021 की पुष्टि के प्रशासक संकल्प 8 फरवरी 2021 को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 7-छ एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 के प्रावधानों के विपरीत होने से विभागीय समसंख्यक आदेश 02 मार्च 2022 से निलंबित किया गया था। जिसे अभिलेखों की जांच उपरांत एवं संबंधित पक्षों की सुनवाई के बाद कार्यवाही को संकल्प विधिवत पारित नहीं पाया गया। उक्त भर्ती कार्यवाही नियम विरुद्ध पायी जाने से जिला चयन समिति की कार्यवाही को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 323 (2) में वर्णित शक्तियों के अंतर्गत निरस्त /अपास्त किया गया है।
कोतमा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक सुनील सराफ द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा में नवगठित परिषदों में हुए फर्जी भर्ती घोटाले को लेकर प्रश्न उठाए थे। जिस पर विभाग द्वारा विधायक के उठाए गए उक्त प्रश्न के उत्तर ना होना बताया गया था। जिसके बाद अब नवगठित नगर परिषदों में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक