दीपक ताम्रकार, डिंडोरी। मध्यप्रदेश के डिंडोरी में शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
डिंडोरी जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी व जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया गया कि घटना दिनांक 15 नवम्बर 2018 की है। जहां थाना क्षेत्र डिंडोरी में आरोपी शिवभजन मरावी पिता किस्मत सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मडियारास ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण कर लिया और सहमति के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
आज इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी शिवभजन मरावी को धारा 363 के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपएअर्थदण्ड, धारा 376(3) के तहतआजीवन कारावास की सजा और 1000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 4, 12 के तहत 01 वर्ष कठोर कारावास और 200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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