रायपुर। अग्रवाल सभा की आमसभा 28 अगस्त को होने वाली आमसभा से घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हो रहा है. समाज के वोटर लिस्ट को लेकर मजिस्ट्रेट एसके राठौर पंजीयक रजिस्ट्रार की अदालत में हुई सुनवाई में विजय अग्रवाल और सुरेश गोयल गुट आमने-सामने रहे. सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले रामावतार गोयनका की ही सदस्यता पर सवाल खड़े हो गए.
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मामले की अहम सुनवाई में विजय अग्रवाल गुट की ओर से अधिवक्ता आनंद मोहन ठाकुर सीनियर की ओर से गोयनका की सदस्यता पर ही सवाल खड़ा किया गया, जिसका याचिकाकर्ता जवाब नहीं दे पाए. याचिकाकर्ता से सदस्यता का रसीद मांगी गई, जिसे वे प्रस्तुत कर पाने में नाकाम रहे. उन्होंने अभी-अभी समाज की सदस्यता ली है. इसके बाद अदालत ने चुनाव अधिकारी डॉ. राजेश खेमका और रमेश अग्रवाल को 22 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में सदस्यता सूची के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया.
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बता दें कि अग्रवाल सभा में चुनाव की संभावना को देखते हुए रामावतार गोयनका ने मौजूदा चुनावी प्रकिया के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्स एंड सोसायटी से शिकायत की है, वहीं विजय अग्रवाल गुट ने भी चुनावी प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कैविएट लगा दिया है. इस पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई में होने वाले फैसले की धमक 28 अगस्त को होने वाली आमसभा में सुनाई पड़ेगी.
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