जोधपुर। काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा जोधपुर कोर्ट ने सुनाई है, वहीं उन्हें 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है. सजा के ऐलान के साथ ही सलमान को हिरासत में ले लिया गया था. उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा जाएगा. वे वहां रेप के दोषी आसाराम बापू के साथ रहेंगे. बता दें कि आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. जानकारी मिल रही है कि दोनों को एक ही सेल में रखा जा सकता है.

बता दें कि आज कोर्ट ने सलमान खान को मामले में दोषी करार दिया था. वहीं अन्य सह आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था. अब सलमान खान को जेल ले जाने की औपचारिक तैयारी चल रही है. उनका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है. सलमान को सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 2 में रखा जा सकता है.

मामला साल 1998 का है, जब फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी. इस दौरान सलमान समेत अन्य आरोपी जिप्सी पर घूमने के लिए चल दिए थे. जोधपुर के पास कांकाणी गांव में पहुंचने पर काले हिरणों का झुंड दिखा था, जिनका सलमान खान ने शिकार किया था.  सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे पर सलमान को उकसाने का आरोप लगा था, हालांकि इन्हें संदेह का लाभ मिला और ये रिहा कर दिए गए.

बता दें कि काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान पर 4 केस दर्ज हुए थे. इसमें से 3 केस हिरणों के शिकार के थे और एक केस आर्म्स एक्ट का था. दरअसल सलमान के साथ जो पिस्टल और राइफल थी, उसके लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी.

इन मामलों में सुनाई जा चुकी है सज़ा

घोड़ा फार्म हाउस केस- 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई गई थी. सलमान फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, जहां 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

भवाद गांव केस- सीजेएम कोर्ट ने 2006 में सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया था और इस फैसले के खिलाफ भी राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायलय में अपील की है.

आर्म्स एक्ट- इसमें भी पिछले साल कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ भी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है.