लखनऊ. यूपी विधानसभा मानसून सत्र (UP Vidhan Sabha Monsoon Session) का आज आखरी दिन था. इस बीच हंगामे के चलते सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. इससे पहले सदन में दो महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किया गया है. जिसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर आरोपी को अग्रिम जमानत ना देने के लिए संशोधित विधेयक शामिल है. वहीं दूसरा, उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 भी पास हो गया है.
महिला अपराध में कमी लाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए ये दोनों विधेयक पारित किए गए हैं. इसमें-
पहला विधेयक- दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2022 के मुताबिक सीआरपीसी (CrPC) में संशोधन के लिए ठोस पहल करते हुए सरकार ने विधानसभा से यह संशोधन विधेयक पारित कराया है. इस विधेयक के बाद अब महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी.
दूसरा विधेयक- लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक 2022 के मुताबिक दंगा और सार्वजनिक हिंसा करने के मामलों में वसूली के लिए गठित अधिकरण को मामलों का खुद संज्ञान लेने का अधिकार भी दे दिया गया है. यह विधेयक 2020 में पारित हुआ था. विधेयक में ये प्रावधान था कि दावा याचिका 3 वर्ष के भीतर दाखिल की जाएगी. नुकसान की भरपाई के लिए अधिकरण ठोस कदम उठा सकेगा.
इसे भी पढ़ें :
- MP TOP NEWS TODAY: विदेश यात्रा से लौटे CM डॉ. मोहन, ऊर्जा मंत्री के बंगले में लगी आग, सरकारी स्कूलों के प्राचार्य जाएंगे सिंगापुर, पूर्व विधायक की मंत्री के सामने पिटाई, सड़क हादसे में 4 की मौत, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
- छत्तीसगढ़ के चार शहरों में चलेंगी ई-बसें : मुख्यमंत्री साय ने कहा – लोगों को मिलेगी इको-फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा
- 14 परिवार हुए बेघर : झोपड़ियों में लगी आग, चपेट में आई 1 महिला की मौत
- मंत्री ओपी चौधरी ने ‘महतारी शक्ति ऋण योजना’ का किया शुभारंभ, पहले ही दिन दिखा जबरदस्त रिस्पांस, 1 हजार महिलाओं को मिला लोन
- केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमला, AAP ने लगाए गंभीर आरोप, कहा ‘जिंदा जला कर मारने की हुई कोशिश’
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक