दिनेश शर्मा, सागर। सागर जिले के बण्डा में सास-ससूर ने बहू को घर से निकाल दिया। महिला पिछले 24 घंटे से घर के दरवाजे के बाहर भूखी-प्यासी बैठी हुई है। दरअसल गुरुवार लोगों ने सुबह-सुबह महिला को घर के दरवाजे पर बैठा देखा। लोगों ने उससे कारण पूछा तो लोगों को माजरा समझ में आया। इस दौरान महिला ने कहा कि डोली मायके से उठी थी और मेरी अर्थी ससुराल से उठेगी।

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महिला की पति भी मदद नहीं कर रहा है। वो भी अपने माता-पिता का साथ दे रहा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से समस्या पूछी कि आप बाहर क्यों सो रही हो तो रोते हुए बोली मेरे सास-ससुर और पति घर के अंदर नहीं आने दे रहे।

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महिला ने रोते हुए बताया कि शादी साल 2014 में दलपतपुर निवासी सौरभ जैन के साथ हुई थी। मेरा मायका हरदुआ जिला पन्ना में है। मेरे ससुराल वाले मुझे घर में रहने के लिए अब मना कर रहे हैं। वह बोलते हैं कि तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। मैंने सेक्शन- 9 का केस लगाया था। साथ में रहने के लिए लेकिन मेरे पति भी मेने खिलाफ हो गए हैं। ससुराल में मेरे पति और उनके रिश्तेदार नहीं रहने दे रहे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और मुझे गुमराह कर रही है। मेरे पति ने सेक्टर 13 का केस लगाया था जो कि खारिज कर दिया गया है।

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मंत्री गोपाल भार्गव से भी न्याय की लगा चुकी है गुहार

महिला ने बताया कि समस्या लेकर मैं मंत्री गोपाल भार्गव के यहां गई थी। उन्होंने न्याय दिलाने की बात कही थी। उन्होंने आगे बताया मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें नहीं रखूंगा। मेरे नंनदेव दतिया में डिप्टी कलेक्टर हैं। उनका पावर दिखाते हैं।

न्यायालय के आदेश का भी नहीं हो रहा कोई असर

एक बहू जो न्याय के लिए पूरी रात अपने ससुराल के बाहर जमीन पर बिना खाए पिए अनशन पर बैठी है। ऐसे समय प्रशासन के आला अधिकारियों ने एक बार हाल-चाल जानना भी उचित नहीं समझा। अपर जिला न्यायाधीश पन्ना के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 स्वीकृति किया जाता है तथा अनावेदक के विरुद्ध निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है। आवेदिका को अनावेदक सौरभ जैन अपने दम पर सुखमय जीवन का निर्माण करेगा विपक्ष अपना-अपना व्य वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क अनुप्रमाणन है पर नियमानुसार देय होगा। न्यायालय के आदेश का भी ससुराल वाले नहीं मान रहे।

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