अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। अब नवनियुक्त शिक्षक भी कर ट्रांसफर के लिये आवेदन कर सकेंगे। अभी तक नवनियुक्त शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के आदेश नहीं थे।

पहली बार प्रोबेशन पीरियड में नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के आदेश जारी किए गए हैं। केवल सत्र 2022-2023 के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाएंगे। ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्रावधान तय किये गये है। नवनियुक्त शिक्षकों को आपस में परस्पर स्थानांतरण की पात्रता होगी।

पहले से पदस्थ टीचर और इनके बीच परस्पर ट्रांसफर नहीं होंगे। नव नियुक्त शिक्षकों की परस्पर वरीयता उनकी टीईटी रैंक के आधार पर निर्धारित होगी। स्कूल शिक्षा विभाग में 30 सितंबर से स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी है। ट्रांसफर के लिए 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ट्वीट कर दी है।

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