शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़क दुघर्टनाओं एवं सड़क हादसे से होने वाली मौत को रोकने और सुरक्षित यातायात के लिए आज से हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट को लेकर राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में सख्ती दिखेगी। इस आशय का निर्देश पुलिस मुख्यालय ने जारी किए है।

पुलिस कमिश्नर भोपाल इंदौर के साथ सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी हुए हैं। सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अब अनिवार्य होगा। स्कूल, कॉलेज में भी टीचर और स्टूडेंट को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।

हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप पर लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में पेट्रोल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं।बिना हेलमेट चालकों को अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने पर पेट्रोल संचालकों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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