नई दिल्ली. माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले आदेश तक अब्बास अंसारी के खिलाफ कोई कदम न उठाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.

अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दूसरी ओर कोर्ट ने यूपी सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है. बता दें कि अब्बास पिछले काफी समय से फरार चल रहे हैं. यूपी पुलिस लगातार अब्बास की तलाश में धरपकड़ कर रही है और मुख्तार अंसारी के जितने भी ठिकाने रहे सब पर छापेमारी करती रही है. यूपी पुलिस को अब्बास का पता लगाने में कामयाबी नहीं मिल पाई. वहीं ईडी ने भी अब्बास के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, ताकि वह देश छोड़कर नहीं भाग सके.

अब्बास अंसारी मऊ की सदर सीट से सुभासपा के विधायक हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अपने पिता माफिया मुख्तार अंसारी की जगह चुनाव लड़े थे. ऑर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी को 25 अगस्त को सरेंडर करने की तारीख दी गई थी. अब्बास अंसारी ने खुद को सरेंडर नहीं किया था जिसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित कर दिया था. अब्बास तब से ही फरार है इस बीच उसे ढूंढने के लिए यूपी पुलिस की कई टीमें लगाईं गईं, लेकिन अब्बास उनके हाथ नहीं आया.

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बता दें कि 12 अक्टूबर साल 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस को लेकर ऑर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया था. इस मामले में अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उसने लखनऊ पुलिस को जानकारी दिए बिना ही लाइसेंस को नई दिल्ली ट्रांसफर करवा लिए.

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