न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर के शराब दुकान संचालक को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लोक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए रिहायशी क्षेत्र से वाइन शॉप को हटाने के निर्देश दिए हैं। दुकान संचालक ने लोक अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
अनूपपुर जिले के वार्ड क्रमांक 5 के रिहायशी क्षेत्र में शराब की दुकान संचालित होने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिससे व्यथित होकर डॉक्टर एमएम मंसूरी की ओर से शराब दुकान को कहीं और स्थापित करने के लिए स्थाई लोक अदालत जनउपयोगी अनूपपुर में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 7 सितंबर 2021 को शराब दुकान को एक माह के अंदर हटाने का निर्देश दिया था। लेकिन इस आदेश को चुनौती देते हुए शराब दुकान के संचालक ने हाईकोर्ट में अपील की। जिसके बाद स्थाई जनउपयोगी लोक अदालत अनूपपुर के निर्णय पर हाईकोर्ट ने स्थगन के आदेश दिए थे। साथ ही न्यायालय ने आयुक्त मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ग्वालियर, जिला आबकारी अधिकारी, अनूपपुर, जिला कलेक्टर और अंग्रेजी शराब दुकान लाइसेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।
जिस पर सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी लोगों द्वारा अपना पक्ष रखा। लेकिन 2 नवंबर 2022 को सुनवाई के उपरांत हाई कोर्ट के जस्टिस ने जनउपयोगी लोक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए शराब दुकान को हटाने के निर्देश दिए हैं। अब जिला प्रशासन की नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है कि निर्णय के आदेश का क्रियान्वयन शीघ्र कराया जाए।
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