अजय शर्मा,भोपाल। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) संगठन से जुड़ी बड़ी खबर है. PFI, और उसके अन्य 8 सहयोगी संगठनों को दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. सभी संगठनों से 30 दिनों के अंदर जबाब मांगा गया है. देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर क्यों न कार्रवाई की जाए. इसे लेकर स्पष्टीकरण मांगा है.

पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया, उसके सहयोगी संगठनों और उनके दफ्तरों को बैन करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 दिनों के अंदर जबाब मांगा है. 28 सितंबर को ऑफिसियल गजट में बैन करने को लेकर प्रकाशन हुआ था. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित देश भर में इनके ठिकाने हैं.

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बता दें कि एनआईए ने 22 सितंबर को इंदौर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का राज्य सरगना अब्दुल करीम, मोहमद खालिद, जावेद और उज्जैन से मोहम्मद जमील गिरफ्तार किया गया था. एनआईए ने कुछ किताबें और दस्तावेज भी जब्त किए थे. चारों आरोपियों पर UAPA एक्ट लगाया गया है. आईपीसी 21ए, 153ए, 120बी 13[1बी], 18 यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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यह कार्रवाई देश भर के 15 राज्य में PFI के 93 ठिकाने पर की गई थी, जहां 106 PFI से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. एमपी से PFI के अब तक कुल 25 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं. जिसमें अभी तक 7 सदस्यों पर UAPA एक्ट लग चुका है.

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