न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में अवैध संबंधों को लेकर एक महिला की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
ये है पूरा मामला
30 मार्च 2019 को ग्राम पटना व बेम्हौरी के पास एक महिला का शव मिला था। सूचना पुलिस थाना चचाई को प्राप्त होने पर पुलिस मौके पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया कि महिला की हत्या की गई है। जिसके बाद पुलिस ने विवचेना शुरू की। इस दौरान पुलिस ने संदेही जगदीश सिंह गोंड को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान वह अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह महिला के साथ एक वर्ष से उसके नाजायज संबंध थे। महिला द्वारा पैसों की लगातार मांग से परेशान होकर उसने योजना बनाकर चाकू से उसकी हत्या कर दी। जिस पर आरोपी के खिलाफ धारा 302, 376(2)एन, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया और सारे साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में चालान पेश किया।
आज इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आरपी सेवेतिया की कोर्ट ने आरोपी जगदीश सिंह गोंड को धारा 302 में आजीवन कारावास और दो हजार जुर्माना, धारा 376(2) एन भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार जुर्माना और धारा 202 भादवि में सात साल सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने पैरवी की।
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