भिंड, एनके भटेले। भिंड जिले के मेहगांव में जिंदा पिता को मृत बताकर जमीन हड़पने वाले बेटे को चालाकी भारी पड़ गई। कोर्ट ने बेटे-बहू, समधी और इस साजिश में शामिल तहसीलदार और उसके रीडर को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ से दंडित किया है।

किराए के कातिलों से कराई जिगर के टुकड़े का कत्ल: सुपारी किलर को मां ने दिए 30 हजार, बड़े बेटे ने भी दिया साथ, पढ़िए मर्डर मिस्ट्री

दरअसल, 2016 में मेहगांव तहसील के तत्कालीन तहसीलदार अशोक गोबाडिया के कार्यालय में राय सिंह कुशवाह ने अपनी पत्नी गुड्डी कुशवाह, राय सिंह कुशवाह और राजस्व अफसरों के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक अपने जिंदा पिता छोटेलाल कुशवाह के फौती दस्तावेज तैयार कर मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया और उसके आधार पर अपने भाई की संपत्ति हड़पने के लिए अपनी पत्नी गुड्डी बाई और समधी गंगा सिंह को गवाह बनाकर संपत्ति नामांतरण के लिए वसीयतनामा पेश किया था, जिसकी भनक लगते ही छोटे सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 5 लोगों पर 2016 में मेहगांव थाने में मामला दर्ज कराया था।

MP BREAKING: 4 IPS अफसरों का तबादला, लोकायुक्त DG मकवाना को हटाकर IPS योगेश को दी गई कमान

6 साल चले इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अशोक गुप्ता ने षडयंत्र सिद्ध पाए जाने पर तत्कालीन तहसीलदार अशोक गोबाडिया और रीडर रामशरण यादव और राय सिंह कुशवाह, पत्नी गुड्डी देवी कुशवाह, समधी गंगा सिंह कुशवाहा को 3-3 साल की सजा और 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक एडवोकेट देवेश शुक्ला ने की। हालांकि इस मामले में आरोपी बने तहसीलदार अशोक गोबाडिया और रीडर राम शंकर यादव कुछ साल पहले रिटायर हो चुके हैं।

MP में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: आरआई 60 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, सीमांकन के लिए मांगी थी घूस

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus