लखनऊ. गैंगस्टर एक्ट मामले में साढ़े 10 महीने से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन शनिवार को जेल से रिहा हुए. जमानत फार्म जमा करने के बाद कोर्ट ने विधायक नाहिद हसन की रिहाई के लिए चित्रकूट जेल अधीक्षक को आदेश जारी किया.
बता दें कि कैराना पुलिस ने 15 जनवरी को सपा विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर कैराना के MPMLA कोर्ट में पेश किया था. शुक्रवार को नाहिद हसन के वकीलों ने विधायक की जमानत के लिए कैराना के एमपीएमएलए कोर्ट में एक-एक लाख रुपए के दो जमानती फॉर्म जमा किए. दोनों जमानतदारों के प्रपत्रों का सत्यापन तहसील व थाना द्वारा किया गया. शाम को कोर्ट ने चित्रकूट जेल अधीक्षक को विधायक को रिहा करने का आदेश जारी किया. साथ ही वे न्यायालय के अधिवक्ता के आदेश से चित्रकूट जेल के लिए रवाना हुए.
इसे भी पढ़ें – सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को जमानत दे दी, जिन पर कठोर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. हसन जनवरी से जेल में है. दो बार के विधायक हसन ने हाल ही में जेल में रहते हुए शामली जिले के कैराना से राज्य का चुनाव जीता था.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक