मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने के मामले में कोर्ट एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. मामले में अपर सत्र न्यायधीश विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर आरोपी को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई है.

दरअसल, पूरा मामला 13 अक्टूबर 2022 का है. जहां आरोपी सतीश ने नाबालिग को घर के बाहर खेलते समय भंडारा में ले जाने के बहाने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इतना ही नहीं, आरोपी ने नाबालिग की गला दबाकर हत्या कर दी. जिसके बाद शव को जंगल में ही फेंक कर फरार हो गया.

इसे भी पढ़ें- BIG NEWS: सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, मौके पर भारी संख्या में फोर्स तैनात

मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात के अगले दिन ही 14 अक्टूबर को आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई 25 नवंबर तक कोर्ट में पूरी हो गई थी. जिसके बाद बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था. रेप और मर्डर का दोषी 3 बच्चों का पिता है.

इसे भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर ने किया ट्वीट, कहा- CM योगी से मिलकर प्रसन्नता हुई

5 दिसंबर को DNA रिपोर्ट मिलने पर कोर्ट ने आज यानि 9 दिसंबर को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के इस फैसले पर पीड़िता के माता-पिता ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी न्याय मिला है, उसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं. हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है.

इसे भी पढ़ें :

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus