भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी सौगात दी है. आज कैबिनेट की बैठक में संविदा नियुक्ति के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई. नियमित और पदोन्नति के एक साल तक रिक्त रहने वाले पदों पर रिटायर्ड शासकीय सेवकों को बिना विज्ञापन, बिना पैड संविदा घोषित किए बिना संविदा नियुक्ति दी जाएगी.
वहीं आरक्षण नियमों में संशोधन पर भी शिवराज कैबिनेट की मुहर लग गई है. मध्यप्रदेश सरकार के प्रवक्ता और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धार जिले में सिंचाई परियोजना के साथ राजगढ़ जिले की पार्वती परियोजना को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर भी संशोधन को स्वीकृति दी गई है.
निर्वाचन कार्यालय के लिए पदों की स्वीकृति, सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. नए संशोधन में साफ किया गया है कि सीधे उन्हीं लोगों की संविदा नियुक्ति होगी, जो प्रदेश सरकार की सेवा से निवृत्त हुए हों.
डीए में बढ़ोतरी
कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनरों, अध्यापकों और पंचायत सचिवों के डीए में बढ़ोतरी की गई है. छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को महंगाई भत्ते में 3 फीसदी और सातवां वेतनमान पाने वालों को 2 फीसदी बढ़ोतरी की गई है. इससे सरकार पर 700 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा.
वहीं चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए राशि में वृद्धि को मंजूरी दी गई है. स्मार्ट सिटी के सेकेंड फेज़ के लिए 1 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. भरिया जाति विशेष भर्ती में छूट मिली है. छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में रह रहे भरिया लोगों के लिए सरकारी नौकरी में बाकी जिलों की तरह छूट दी जाएगी.