लखनऊ। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबर सामने आ रही है. ओबीसी आरक्षण को लेकर कई दिनों से चल रही सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पूरी हो गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

ऐसे में माना जा रहा है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना पर कोर्ट 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा. इससे निकाय चुनाव टलने के भी आसार बन गए हैं. मामले में हाईकोर्ट में सुबह 11.15 बजे सुनवाई शुरू हुई जब कोर्ट रूम में जज पहुंचे और शाम 3.45 बजे फैसला आया.

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याचिकाकर्ता के वकील ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए. इसी की मांग हो रही है, जो राजनीतिक पिछड़ेपन की रिपोर्ट दे. उसी पर अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय किया जाए.

मुख्य याचिकाकर्ता पीयूष पाठक ने कहा कि हर तथ्य रखे गए हैं कोर्ट ने पूरी बातें सुनी. कोर्ट में राज्य सरकार ने पक्ष रखा. मामले में आयोग बनाने की बात चल रही है.

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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई थी. मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा रहा जिसके लिए याचिका दायर की गई थी. आरोप है कि सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट के रैपिड टेस्ट के आधार पर आरक्षण तय कर दिया था.

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