रायपुर. राज्य उपभोक्ता फोरम ने सड्डू स्थित वीआईपी सिटी कॉलोनी के रहवासियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए, आरसीपी इन्फ्राटेक के मालिक पर 30 लाख रूपये का जुर्माना ठोका है, साथ ही बिल्डर को 10 हजार रूपये का वाद व्यय का भी भुगतान करना होगा. फोरम ने आदेश दिया है कि वीआईपी सिटी कॉलोनी के बिल्डर राकेश पांडे को 6 माह के भीतर ब्रोशर में वर्णित सभी सुविधाएं और वादों को पूरा करना होगा. साथ ही 45 दिनों के भीतर रहवासी को हर्जाने की रकम देनी होगी.

प्रेस कांन्फ्रेंस में वीआईपी सिटी कॉलोनी की अध्यक्ष डॉ नीता बाजपाई, सदस्य केसी गोयल, वीरेंद्र शुक्ला, एवं जीएल राय ने संयुक्त रुप से बताया कि वीआईपी सिटी कॉलोनी के बिल्डर राकेश पांडे ने रहवासियों को ब्रोशर में पानी, बिजली, सुरक्षा जैसी अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का प्रलोभन देकर फ्लेट बेच दिया था.

लेकिन इसके बाद निर्माण कार्य आधा-अधूरा कर रह रहवासियों को घुमाता रहा. यहां तक कि 300 एकड़ में बसी कॉलोनी में बिजली व्यवस्था के नाम पर भी बिल्डर रहवासियों से मोटी रकम लेता रहा.

बिल्डर के झूठे प्रलोभन के खिलाफ वीआईपी कॉलोनी के रहवासियों ने राज्य उपभोक्ता फोरम में सामूहिक परिवाद दायर किया था. इस परिवाद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फोरम ने बिल्डर पर हर्जाना ठोका और 6 माह के भीतर प्रोजेक्ट के सारे वादे पूरे करने को कहा है.