कानपुर. किसी भी वाहन को रोकने के मात्र 30 मिनट के अंदर ही अधिकारी को जीएसटी पोर्टल पर इसकी सूचना देनी होगी. इस व्यवस्था से व्यापारियों की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी जो लंबे समय तक ट्रक को पकड़ कर रोके रहने के आरोप लगाते हैं. दरअसल एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जा रहे माल को रोकने पर आ रही तमाम शिकायतों को देखते हुए जीएसटी में प्रावधान किया गया है.
सरकार ने जब से जीएसटी को लागू किया है. उसके बाद से व्यापारिक संगठन, ट्रांसपोर्टर, अधिवक्ता लगातार यह शिकायत कर रहे थे. उनके माल को अधिकारी रोक लेते हैं और उसे छुड़ाने के लिए कारोबारी कई-कई दिन तक परेशान होते रहते हैं. इन स्थितियों को देखते हुए वाणिज्य कर आयुक्त कामिनी चौहान रतन ने निर्देश किए हैं कि माल को पकड़ने या वाहन रोकने के 30 मिनट के अंदर संबंधित अधिकारी को अपने सीयूजी नंबर से मोबाइल नंबर 7839669836 पर एमएमएस करना होगा.
इस एक ऐसा एसएमएस है जिससे यह पता चलेगा कि वाहन को रोक लिया गया है. इसमें वाहन संख्या के साथ इस बात का भी कोड नंबर होगा कि वाहन को किस कमी की वजह से रोका गया है. इस एसएमएस को भेजने के बाद एक इंटरसेप्शन नंबर मिलेगा. इसी नंबर को दो घंटे के अंदर वाहन मालिक को भी देना होगा.
इस निर्देश के बाद अब व्यापारी खुश हैं. उनका वाहन अब कोई भी रोकेगा तो ऊपर की अधिकारी से छिपा नहीं सकेंगे. इसकी जानकारी अपने ऊपर भी देना होगा. गलत तरीके से रोकने पर कार्रवाई भी की जाएगी.
वाणिज्य कर आयुक्त ने व्यापारियों की राहत के लिए इसी आदेश में एक और बिंदु को शामिल किया गया है. इसमें सभी सचल दलों से साफ कहा गया है कि पूरे देश में कही भी एक वाहन को किसी भी राज्य में चेक कर लिया गया हो तो उसे दोबारा चेक नहीं किया जाएगा. सिर्फ उसी स्थिति में दोबारा वाहन रोका जा सकेगा. जब किसी विशिष्ट स्तर से उस वाहन के जरिए धोखा देकर भागने की जानकारी मिलेगी.