Punjab News. उत्खनन को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है. अदालत ने पंजाब सरकार को तीन जगहों पर माइनिंग (उत्खनन) के लिए मंजूरी दे दी है. न्यायालय ने पठानकोट, रूपनगर और फाजिल्का में माइनिंग की इजाजत दे दी है. जिसके चलते अब पंजाब में लोगों को मकान बनाने में आ रही दिक्कतों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.
बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद पंजाब में माइनिंग बंद कर दी गई थी. लेकिन लोगों को आ रही दिक्कतों को देखते हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अब पंजाब सरकार को तीन जगहों पर उत्खनन के लिए अनुमति दे दी है.
राज्य के लिए खतरा साबित हुई थी माइनिंग
बता दें कि कुछ समय माइनिंग को राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को राज्य में माइनिंग बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है.
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