शैलेन्द्र पाठक,बिलासपुर. मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के परिजनों द्वारा महासमुंद जिले में कथित जमीन पर कब्जा वाले जलकी प्रकरण में एक बार फिर हाईकोर्ट ने एसीबी को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है. इसके पहले भी हाईकोर्ट ने एसीबी को इस मामले की कार्रवाई संबंधित जानकारी देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था, लेकिन उसके बाद भी जब एसीबी ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई. तो एक बार फिर हाईकोर्ट ने एसीबी को नोटिस जारी कर कार्रवाई से संबंधित जानकारी मांगी है.

बता दें कि केबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के परिजनों पर महासमुंद जिले के झलकी में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रिसॉर्ट बनाने का आरोप है. मामले में हाईकोर्ट बिलासपुर में रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक और उनके पति ने यह याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत चार अन्य के विरुद्ध दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान एसीबी को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी थी.