Bijnor News. बिजनौर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यूपी के पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया सहित तीन नेताओं के खिलाफ फरारी वारंट जारी किया है. अदालत ने 18 जनवरी तक उन को कोर्ट में पेश करने के पुलिस को आदेश दिए हैं.

चांदपुर थाने में 3 सितंबर 2012 को दरोगा इशेंद्र सिंह द्वारा पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, भाजपा नेता कविता चौधरी और शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी वीर सिंह के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि चांदपुर के ग्राम अथाई शेख में बिना अनुमति के एक मीटिंग की जा रही थी, जिसमे दूसरे समुदाय के खिलाफ भाषण दे रहे थे. जब भाषण रुकवाने का प्रयास किया और अनुमति पत्र मांगा गया न ही भाषण रोका गया और न ही अनुमति पत्र दिखाया गया था. इसके चलते धारा 188 और 153 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.

इसे भी पढ़ें – बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस और मनुस्मृति को बताई नफरत फैलाने वाली किताब, परमहंस दास बोले- इसकी जीभ काटने वाले को 10 करोड़ इनाम

इसके बाद अदालत द्वारा कई बार आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए, लेकिन अशोक कटारिया सहित कोई भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ तब कोर्ट ने पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया सहित तीनों नेताओं के फरारी वारंट जारी करते हुए पुलिस को 18 जनवरी को कोर्ट के सामने पेश करने के निर्देश दिए हैं.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक