Cash Limit at Home: बिजनेस डेस्क. आज के दौर में देश में डिजिटल लेन-देन का चलन भले ही बढ़ा हो, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग आपात स्थिति के समय केवल नकदी पर ही निर्भर रहते हैं. इस वजह से लोग अपने घर में कैश रखना पसंद करते हैं. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में कैश रखना सही है या फिर यह कानून के दायरे में आता है. इससे जुड़ी सभी जानकारी हम इस लेख में देने जा रहे हैं.
कितना कैश रखा जा सकता है ?
नियमानुसार आप जितना चाहें उतना कैश घर में रख सकते हैं. इसको लेकर सरकार की ओर से कोई सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास जो भी कैश उपलब्ध है, वह कहां से आया और उसका सोर्स क्या है. आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए.
कर का पूर्ण भुगतान
अगर आपके पास बड़ी रकम कैश है तो उस पर पूरा टैक्स देना चाहिए. इसके साथ ही आपके पास टैक्स पेमेंट से जुड़े सभी दस्तावेज होने चाहिए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पूछे जाने पर आप कैश से जुड़ी कोई भी जानकारी आसानी से दे सकें.
ऐसे में जुर्माना लगाया जा सकता है
अगर आपके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है और बड़ी मात्रा में कैश बरामद होता है. इसके साथ ही अगर आप उस कैश के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह जुर्माना छापे में जब्त राशि का 137 फीसदी तक हो सकता है.
कैश ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी बातें
बैंक में एक बार में 50,000 रुपये से अधिक निकालने या जमा करने पर आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा. खरीद के समय मामले में 2 लाख से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है. इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा.
अगर आप एक साल में अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा करते हैं तो बैंक में पैन और आधार दिखाना होगा.
इसे भी पढ़ें – Big Breaking: बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को MP में जान से मारने की धमकी, फोन पर दी धमकी, FIR
अब 10 मिनट में नहीं होगी Zomato की फूड डिलीवरी, फिलहाल सर्विस बंद, नई योजना लाने की तैयारी
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक