अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने निवेशकों (investors) से अपना वादा (promise) निभा दिया है। एमपी में इन्वेस्टर्स समिट (Investors Summit) की घोषणाओं के बाद 15 दिन में ही अध्यादेश जारी हो गया है। निवेशकों को कानूनी राहत (Giving legal relief to the investors) देते हुए मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना और परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश जारी हो गया है।
अब उद्योग लगाने के लिए तीन साल तक किसी भी कानूनी अनुमति की जरूरत नहीं है। एमपी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनेगी। निवेश प्रस्ताव के आधार पर उद्योगों को एक प्रमाण पत्र जारी होगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर निवेशक अपने उद्योग की स्थापना कर काम शुरू कर सकेंगे। उद्योग संबंधी किसी भी तरह के विवाद सामने आने पर समिति उसका निपटारा करेगी। इस संबंध में (अध्यादेश) विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक